नागपंचमी पर सांप-बिच्छू के साथ करतब दिखाने पर होगी सख्त कार्रवाई, बीडीओ व थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को किया आगाह

नागपंचमी पर सांप-बिच्छू के साथ करतब दिखाने पर होगी सख्त कार्रवाई, बीडीओ व थानाध्यक्ष ने ग्रामीणों को किया आगाह

सिंघिया (समस्तीपुर): आगामी 03 अगस्त 2026 को नागपंचमी पर्व के अवसर पर मां विषहरी पूजा, मेला एवं जुलूस के दौरान वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत वन्यजीवों एवं सरीसृप प्राणियों, जैसे सांप और बिच्छू, के साथ किसी भी प्रकार का करतब, प्रदर्शन या खेलना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।

इस संबंध में सिंघिया प्रखंड के नीरपुर भरड़िया पंचायत स्थित भगवती स्थान परिसर में प्रखंड विकास पदाधिकारी विवेक रंजन एवं थानाध्यक्ष श्याम कुमार मेहता ने ग्रामीणों के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि नागपंचमी के दौरान मां विषहरी पूजा, मेला अथवा जुलूस में सांप, बिच्छू सहित किसी भी वन्यजीव के साथ करतब दिखाने या प्रदर्शन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में बताया गया कि ऐसे लोगों की पहचान एवं सूचना प्रशासन द्वारा पहले से एकत्रित की जा रही है, जिनके द्वारा इस तरह का प्रदर्शन किए जाने की आशंका है। अधिकारियों ने ग्रामीणों से अपील की कि वे कानून का पालन करें तथा किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित गतिविधि में शामिल न हों।

बीडीओ विवेक रंजन एवं थानाध्यक्ष श्याम कुमार मेहता ने कहा कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत इस प्रकार की गतिविधियां दंडनीय अपराध हैं। आदेश की अवहेलना करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

प्रशासन ने यह भी बताया कि नागपंचमी पर्व के दौरान आधुनिक तकनीक एवं निगरानी व्यवस्था के माध्यम से पूरे आयोजन पर पैनी नजर रखी जाएगी, ताकि कानून-व्यवस्था बनी रहे और वन्यजीव संरक्षण के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित हो सके।

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